बच्चों के लिए लेना है लाइफ इंश्योरेंस कवर, Post Office की बाल जीवन बीमा स्कीम आएगी काम, मिलेंगे ये बेनेफिट्स
Post Office Bal Jeevan Bima Scheme: पोस्ट ऑफिस के तहत बच्चों को लाइफ इंश्योरेंस कवरेज का बेनेफिट दिया जाता है. इसके लिए बाल जीवन बीमा स्कीम के तहत निवेश कर सकते हैं.
Post Office Bal Jeevan Bima Scheme: देश में बच्चों और युवाओं को इंश्योरेंस कवरेज देने के लिए सरकारी संस्थाओं की ओर से अलग-अलग योजनाएं चलाई जाती हैं. इन्हीं में से एक पॉपुलर स्कीम है पोस्ट ऑफिस की बाल जीवन बीमा (Bal Jeevan Bima Scheme). ये स्कीम खास तौर पर बच्चों के लिए बनाई गई है. ये स्कीम पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के तहत चलाई जाती है और इस स्कीम के तहत मैच्योरिटी पर 3 लाख रुपए तक का सम एश्योर्ड (Sum Assured) अमाउंट मिलता है. अगर आप भी अपने बच्चों के लिए किसी अच्छी इंश्योरेंस स्कीम के बारे में सोच रहे हैं तो इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं. यहां आप अपने 2 बच्चों तक के लिए लाइफ इंश्योरेंस (Life Insurance) कवरेज ले सकते हैं.
स्कीम का फायदा उठाने के लिए चाहिए ये योग्यता
स्कीम का फायदा उठाने के लिए बच्चे की उम्र कम से कम 5 साल होनी चाहिए और अधिकतम उम्र 20 साल होनी चाहिए. इसके अलावा पॉलिसी होल्डर (माता-पिता) की उम्र 45 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. इस स्कीम का फायदा 2 बच्चों को दिया जा सकता है.
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अगर रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस (RPLI) के तहत पॉलिसी ली है तो पॉलिसीहोल्डर को 1 लाख रुपए तक का सम एश्योर्ड मिलेगा. इसके अलावा पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के तहत 3 लाख रुपए तक का सम एश्योर्ड बेनेफिट मिलेगा. इस स्कीम के तहत आप मासिक, तिमाही, छमाही और सालाना तौर पर निवेश कर सकते हैं.
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स्कीम में मिलते हैं कई सारे फायदे
- मैच्योरिटी से पहले अगर पॉलिसीहोल्डर की डेथ (Death benefit) हो जाती है तो बचे प्रीमियम माफ कर दिए जाते हैं
- अगर बच्चे की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को सम एश्योर्ड का भुगतान कर दिया जाता है, साथ में बोनस एश्योर्ड भी दिया जाता है
- मैच्योरिटी पर पॉलिसीहोल्डर को सारा पैसा दे दिया जाता है
- 5 साल तक रेगुलर प्रीमियम भरने के बाद ये पॉलिसी पेडअप पॉलिसी बन सकती है
क्या स्कीम पर ले सकते हैं लोन?
बाकी पॉलिसी की तरह इस स्कीम पर माता-पिता लोन नहीं ले सकते. बच्चों के लिए यह पॉलिसी लेते समय मेडिकल एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं होती है. हालांकि बच्चे का स्वस्थ रहना जरूरी है. एक बात ध्यान रहे इस स्कीम में पॉलिसी सरेंडर करने का प्रावधान नहीं है.
03:00 PM IST